Gurugram News Network-बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों की अवहेलना करने पर होगी सख्त कार्रवाई
गुरुग्राम में 50 किलोग्राम या उससे अधिक कचरा पैदा करने वाली आरडब्ल्यूए, औद्योगिक, वाणिज्यिक व संस्थागत इकाईयों के प्रबंधकों को 30 अप्रैल तक ऑनलाइन पंजीकृत करवाना अनिवार्य हैं।गैर-बल्क वेस्ट जनरेटर भी छूट का लाभ उठाने के लिए पोर्टल पर स्व-घोषणा भी करनी है।
नगर निगम के आयुक्त डॉ.नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा उत्पन्न करने वालों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियम के तहत इन्हें प्रतिदिन निकलने वाले कचरे का स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में निष्पादन करना अनिवार्य है। इसमें सबसे पहले गीले, सूखे व हानिकारक कचरे को अलग-अलग कर उसका निष्पादन करने की जिम्मेदारी तय की गई है। बल्क वेस्ट जनरेटर अपने परिसर में ही स्वयं के स्तर पर गीले कचरे से खाद या बायोगैस बना सकते हैं। सूखा व हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों का निवर्हन करें।
अगर बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों की अवहेलना करता है, तो नियमों उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है, जिसके तहत भारी जुर्माना लगाया जाता है।निगमायुक्त ने कहा कि बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्य में निपुण एजेंसियों के साथ अनुबंध किया गया है। बल्क वेस्ट जनरेटर ऑनलाईन पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाएं, जहां पर उनको एजेंसियों के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सभी बल्क वेस्ट जनरेटर 30 अप्रैल तक स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं और ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालन करके जुर्माने जैसे दंड प्रावधानों से अपना बचाव करें।